Edited By Neetu Bala, Updated: 22 May, 2026 08:38 PM

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के त्योहार के अवसर पर होने वाले अवकाश की तारीख में बड़ा बदलाव किया है।
जम्मू ( तनवीर) : भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के त्योहार के अवसर पर होने वाले अवकाश की तारीख में बड़ा बदलाव किया है। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन द्वारा जारी किए गए एक नए सर्कुलर के अनुसार बुधवार, 27 मई 2026 के बजाय गुरुवार, 28 मई 2026 को बकरीद की छुट्टी मनाई जाएगी। छुट्टी के इस बदलाव के कारण अदालती कार्यवाही की सूचियों में भी संशोधन किया गया है।
जो मामले पहले गुरुवार, 28 मई 2026 के लिए लिस्टेड (Listed) किए गए थे, उन्हें अब एक दिन पहले यानी बुधवार, 27 मई 2026 को सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा।
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