Edited By Neetu Bala, Updated: 16 May, 2026 08:00 PM

उच्च न्यायालय ने संबंधित जिलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि वे अवकाश अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले अत्यावश्यक आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में उचित व्यवस्था करें।
जम्मू ( तनवीर सिंह ) : जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने जम्मू ग्रीष्मकालीन क्षेत्र के जिला न्यायालयों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के जम्मू प्रांत के ग्रीष्मकालीन क्षेत्र में आने वाले जिला न्यायालयों के लिए 15 दिन के ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की है। जम्मू-कश्मीर समाचार एजेंसी JKNS द्वारा प्राप्त रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ग्रीष्मकालीन अवकाश 8 जून, 2026 से 22 जून, 2026 तक (दोनों दिन शामिल) रहेगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि यह अवकाश जम्मू प्रांत के ग्रीष्मकालीन क्षेत्र में स्थित जिला न्यायालयों पर लागू होगा, लेकिन किश्तवार और डोडा जिलों के साथ-साथ रामबन जिले के बटोटे, गुल, बनिहाल और उखराल और कठुआ जिले के बानी में स्थित न्यायालयों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
उच्च न्यायालय ने संबंधित जिलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि वे अवकाश अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले अत्यावश्यक आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में उचित व्यवस्था करें।

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