J&K: जिला मजिस्ट्रेट का आदेश... शस्त्र लाइसेंस धारक तुरंत करवाएं यह काम वरना होगी कार्रवाई

Edited By Neetu Bala, Updated: 22 May, 2026 08:08 PM

j k district magistrate s order

समय पर इस प्रक्रिया को पूरा न करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कठुआ ( लोकेश वर्मा ) :  जिला मजिस्ट्रेट, कठुआ ने शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 के तहत शस्त्र लाइसेंसों के नवीनीकरण और समर्पण के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी की है। शस्त्र लाइसेंस धारकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपने लाइसेंसों का नवीनीकरण करवा लें, अथवा यदि वे लाइसेंस और हथियार (हथियारों) को अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, तो उन्हें संबंधित पुलिस थाने में जमा (सरेंडर) कर दें। लाइसेंस का नवीनीकरण न करवाने पर लाइसेंस का निलंबन/रद्दीकरण तथा नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

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