NIA Court का बड़ा एक्शन, आतंकी के खिलाफ Non-Bailable Warrant जारी

Edited By Sunita sarangal, Updated: 14 Jul, 2026 05:57 PM

nia court issued non bailable warrant against terrorist

कोर्ट ने नोट किया कि सईद, बेटा कमाल-उद-दीन और सरगोधा, पंजाब, पाकिस्तान का रहने वाला, बैन टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा का फाउंडर है...

श्रीनगर(मीर आफताब): जम्मू की एक स्पेशल NIA कोर्ट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा रजिस्टर किए गए एक टेरर केस के सिलसिले में डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट हाफिज मुहम्मद सईद के खिलाफ ओपन-डेटेड नॉन-बेलेबल वारंट जारी किया है। यह ऑर्डर स्पेशल जज ने 8 जुलाई को NIA, AIO ऑफ़ RC No. 02/2025/NIA/JMU की एक एप्लीकेशन पर पास किया।

कोर्ट ने नोट किया कि सईद, बेटा कमाल-उद-दीन और सरगोधा, पंजाब, पाकिस्तान का रहने वाला, बैन टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा का फाउंडर है और पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। उसे UAPA, 1967 के तहत भी टेररिस्ट डेजिग्नेटेड किया गया है।

NIA के मुताबिक आरोपी जानबूझकर अरेस्ट से बच रहा है। एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि निष्पक्ष, पूरी और असरदार जांच के लिए उसकी गिरफ्तारी और कस्टोडियल पूछताछ ज़रूरी है।

कोर्ट ने NIA की बात सुनने और एप्लीकेशन देखने के बाद कहा कि उक्त आरोपी की गिरफ्तारी और कस्टोडियल पूछताछ निष्पक्ष, पूरी और असरदार जांच के लिए जरूरी है। इसके अनुसार हाफिज मुहम्मद सईद उर्फ ​​हाफिज मुहम्मद साहिब उर्फ ​​हाफिज सईद उर्फ ​​मोहम्मद सईद और दूसरों के खिलाफ गिरफ्तारी का नॉन-बेलेबल वारंट जारी किया गया। वारंट को कानून के तहत एग्जीक्यूशन के लिए DIG NIA, जम्मू को भेज दिया गया है।

यह मामला BNS के सेक्शन 147, 148, 149, 150 और 61(2) और UA(P) एक्ट के सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20, 38, 39 और 40 के तहत अपराधों से जुड़ा है। इस मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट पहले ही कोर्ट में फाइल की जा चुकी है।

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