Edited By Neetu Bala, Updated: 28 Aug, 2024 02:58 PM
दिल्ली की एक अदालत ने सांसद राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और 4 सितंबर को अपना फैसला सुना सकती है।
जम्मू-कश्मीर डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद लोकसभा सांसद राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और 4 सितंबर को अपना फैसला सुना सकती है। इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल रशीद ने मामले में नियमित जमानत के लिए अदालत में अर्जी दायर की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) चंद्र जीत सिंह ने बंद कमरे में सुनवाई (जनता के लिए खुली नहीं) के दौरान आवेदन पर दलीलें सुनीं और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आज की सुनवाई में एनआईए ने इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका का विरोध किया है। न्यायाधीश ने 20 अगस्त को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया था और उसे 28 अगस्त तक अपनी याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
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मामले में गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एन.आई.ए. द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद वह 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनका नाम कश्मीरी कारोबारी जहूर पटाली की जांच के दौरान सामने आया था, जिसे एनआईए ने गिरफ्तार किया था। उन्हें कश्मीर घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को वित्त पोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एनआईए इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सैयद और हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद 2022 में ट्रायल कोर्ट ने मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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