सावधान! हथियार रखने वालों को Notice जारी, DM ने दिया 10 दिन का अल्टीमेटम, पढे़ं...
Edited By Neetu Bala, Updated: 22 Feb, 2026 12:55 PM

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित लाइसेंसधारकों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जम्मू ( तनवीर ) : जिला मजिस्ट्रेट जम्मू ने शस्त्र अधिनियम, 1959 (संशोधित 2019) के प्रावधानों के अनुपालन को लेकर महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। आदेश के अनुसार, जिस भी व्यक्ति के पास दो से अधिक फायरआर्म्स हैं वह नोटिस जारी होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर अपने मूल शस्त्र लाइसेंस न्यायिक शाखा, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय जम्मू में वेरीफाई करने के लिए प्रस्तुत करे।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित लाइसेंसधारकों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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