Edited By Neetu Bala, Updated: 15 Feb, 2026 04:48 PM

भारतीय रेलवे में जनरल डिब्बों में अक्सर बहुत भीड़ होती है। ऐसे में कुछ लोग जल्दबाजी या जगह न मिलने पर लगेज कोच (सामान वाले डिब्बे) में चढ़ जाते हैं।
डम्मू डेस्क : भारतीय रेलवे में जनरल डिब्बों में अक्सर बहुत भीड़ होती है। ऐसे में कुछ लोग जल्दबाजी या जगह न मिलने पर लगेज कोच (सामान वाले डिब्बे) में चढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा करना कानूनन गलत है और खतरनाक भी।
क्यों है गलत?
लगेज कोच यात्रियों के बैठने के लिए नहीं होता। यह सिर्फ सामान और पार्सल ले जाने के लिए बनाया गया है। वहां न ठीक से बैठने की जगह होती है और न ही सुरक्षा की व्यवस्था।
क्या हो सकती है सजा?
रेलवे एक्ट 1989 के अनुसार 500 से 1000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है इसके अतिरिक्त गंभीर मामले में 6 महीने तक की जेल हो सकती है। कुछ जोन में 1AC (फर्स्ट एसी) के किराए जितनी पेनल्टी भी वसूली जा सकती है। लगेज भाड़े का 6 गुना तक चार्ज भी देना पड़ सकता है।
अन्य नियम भी जान लें
जिस कोच का टिकट है, उसी में सफर करें।
जनरल टिकट लेकर स्लीपर या एसी में बैठने पर किराया अंतर और जुर्माना देना होगा।
महिला, दिव्यांग या गार्ड के डिब्बे में बिना अनुमति जाना अपराध है।
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