Edited By VANSH Sharma, Updated: 27 Dec, 2025 05:42 PM

इस दौरान उन्होंने मुख्य रूप से मेराज मलिक के व्यवहार को आधार बनाया।
जम्मू (तनवीर सिंह): डोडा के विधायक मेहराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) लगाए जाने के मामले में आज जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायालय के अवकाश के बाद मामले की सुनवाई पुनः शुरू हुई, जिसमें सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी पेश हुए।
जानकारी के अनुसार, पिछली सुनवाई में मेहराज मलिक की ओर से दलीलें दी गई थीं, जबकि आज की तारीख सरकार के तर्कों के लिए निर्धारित थी। सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी ने करीब सवा घंटे तक अदालत में अपने तर्क रखे। इस दौरान उन्होंने मुख्य रूप से मेहराज मलिक के व्यवहार को आधार बनाया।
सरकार की ओर से यह दलील दी गई कि वर्ष 2014 से अब तक मेहराज मलिक के व्यवहार में किसी प्रकार का सुधार देखने को नहीं मिला है। एडवोकेट सुनील सेठी ने अदालत को बताया कि उसी अवधि के दौरान उनके खिलाफ गतिविधियाँ लगातार सामने आती रही हैं, जिसके चलते सरकार को मजबूरन उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू करना पड़ा।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी 2026 के लिए निर्धारित कर दी है। अदालत के दोबारा खुलने पर सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी एक बार फिर अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे।
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