Jammu में नायब तहसीलदार व पटवारी को अदालत ने सुनाई सख्त सजा

Edited By Neetu Bala, Updated: 01 Nov, 2025 03:42 PM

the court sentenced the deputy tehsildar and patwari in jammu

दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में दोनों अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

जम्मू  (निश्चय) :  रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार नायब तहसीलदार व पटवारी को दोषी पाए जाने के बाद एंटी क्रप्शन कोर्ट जम्मू द्वारा दोनों आरोपियों को 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2019 का है।

एंटी क्रप्शन ब्यूरो जम्मू द्वारा पूर्व नायब तहसीलदार फरयाद अहमद और पटवारी यादव चंद्र को कथित तौर पर 90,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। मामले में सबूतों और साक्ष्यों के मद्देनजर आरोपियों को माननीस स्पैशल जज एंटी क्रप्शन, जम्मू हक नवाज जरगर की अदालत ने दोषी करार देते हुए उन्हें चार वर्ष कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।

16 अप्रैल 2019 को जावेद अशरफ द्वारा एंटी-क्रप्शन ब्यूरो (ए.सी.बी.) जम्मू में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्त्ता के अनुसार उसका 2 मरला जमीन झज्जर कोटली में राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप है। जिसके फर्द व इंतकाल के लिए वह राजस्व कार्यालय में गया था।

उसका आरोप था कि आरोपी अधिकारियों ने इस काम के लिए उससे 90,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए ए.सी.बी. की टीम ने इस संदर्भ में एफ.आई.आर. नं. 11/2019 में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।

योजनाबद तरीके से ए.सी.बी. की टीम ने डी.एस.पी. अब्दुल वाहिद गिरी के नेतृत्व में दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में दोनों अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चिन्हित की गई रिश्वत के नोट (राशि) बरामद की गई थी।

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