श्रीनगर कोर्ट का बड़ा फैसला, SSP के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर लगाई रोक

Edited By Sunita sarangal, Updated: 15 Jul, 2026 12:12 PM

srinagar court stays criminal proceedings against ssp

अदालत ने कहा कि पुनरीक्षण याचिका में ऐसे 'विचारणीय प्रश्न' उठाए गए हैं, जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है।

श्रीनगर: श्रीनगर की एक सत्र अदालत ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एस.एस.पी.) जी.वी. संदीप चक्रवर्ती के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के अधीनस्थ अदालत के आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी।

अदालत ने कहा कि पुनरीक्षण याचिका में ऐसे 'विचारणीय प्रश्न' उठाए गए हैं, जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है। मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले का 6 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेते हुए भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) के अधिकारी चक्रवर्ती के खिलाफ मामला शुरू किया था। अदालत ने उन पर बार-बार न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने और बारामूला के बांदीपोरा जिले से संबंधित गिरफ्तारी वारंटों का पालन नहीं कराने का आरोप लगाया था। हालांकि बांदीपोरा श्रीनगर के एस.एस.पी. के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

एस.एस.पी. की ओर से दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए श्रीनगर के द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अधीनस्थ अदालत के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।

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