Edited By Sunita sarangal, Updated: 17 Jul, 2026 01:15 PM

जांच के दौरान यह पाया गया कि ये संपत्तियां गैर-कानूनी ड्रग तस्करी से हुई कमाई से बनाई गई थीं और NDPS एक्ट के तहत गैर-कानूनी रूप से हासिल की गई संपत्ति के दायरे में आती हैं।
जम्मू(तनवीर सिंह): ड्रग तस्करी के खिलाफ लगातार चल रहे अभियान और नशीले पदार्थों के व्यापार से बनाई गई संपत्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए, नवाबाद पुलिस स्टेशन ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के चैप्टर V-A के प्रावधानों के तहत एक आदतन ड्रग तस्कर की 38 लाख से ज्यादा की गैर-कानूनी चल संपत्ति को जब्त/फ्रीज किया है।
जब्त/फ्रीज की गई संपत्ति शरीफ हुसैन उर्फ बच्चू पुत्र लाल हुसैन, निवासी अल्खा कुल्लाह मढ़ दोमाना, जिला जम्मू; वर्तमान पता: निक्की तवी, जावेद नगर, जम्मू की है। जब्त/फ्रीज की गई संपत्ति में 14,15,350/- नकद, एक महिंद्रा स्कॉर्पियो-N (रजिस्ट्रेशन नंबर JK02DS-7947), जिसकी कीमत लगभग 22.33 लाख है, एक रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल (रजिस्ट्रेशन नंबर JK02CN-3097), जिसकी कीमत लगभग 1.50 लाख है, शामिल है।
जांच के दौरान यह पाया गया कि ये संपत्तियां गैर-कानूनी ड्रग तस्करी से हुई कमाई से बनाई गई थीं और NDPS एक्ट के तहत गैर-कानूनी रूप से हासिल की गई संपत्ति के दायरे में आती हैं। इसके अनुसार NDPS एक्ट, 1985 की धारा 68F(1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उक्त संपत्तियों को जब्त और अटैच (कुर्क) कर लिया गया है।
आरोपी एक आदतन अपराधी है और कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, जिसमें NDPS एक्ट के तहत बार-बार किए गए अपराध भी शामिल हैं। इस तरह की गैर-कानूनी संपत्ति को अटैच करना ड्रग तस्करों के वित्तीय ढांचे को तोड़ने और यह सुनिश्चित करने के लिए जम्मू पुलिस के पक्के इरादे को दिखाता है कि अपराध से हुई कमाई अपराधियों के हाथों में न रहे।
जम्मू पुलिस नशा-मुक्त समाज के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराती है और जनता से अपील करती है कि वे ड्रग तस्करी या उससे जुड़ी गैर-कानूनी गतिविधियों के बारे में नजदीकी पुलिस स्टेशन को जानकारी देकर नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में सहयोग जारी रखें। जानकारी देने वालों की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी।
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