Shopian प्रशासन ने जारी किए नए आदेश, उल्लंघन करने पर होगा सख्त Action

Edited By Sunita sarangal, Updated: 07 Jul, 2026 12:41 PM

firecrackers ban in shopian after 10 pm

जिला मजिस्ट्रेट शिशिर गुप्ता द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) की धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

जम्मू/श्रीनगर(रितेश): दक्षिण कश्मीर के शोपियां में जिला प्रशासन ने अगले 2 महीनों तक रात 10 बजे के बाद सभी प्रकार के पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सुरक्षा व्यवस्था, कानून-व्यवस्था बनाए रखने, शोर प्रदूषण रोकने और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट शिशिर गुप्ता द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) की धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक, शोपियां जिले की सीमा के भीतर रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के पटाखे, हवाई आतिशबाजी (एरियल फायरवर्क्स) और सीरीज पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने कहा कि देर रात पटाखे फोड़ने से तेज आवाज होती है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन सकता है। विशेषकर आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान जिले में तैनात सुरक्षा बलों के लिए भी भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।

जिला प्रशासन ने बताया कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है, जिनमें पटाखों के इस्तेमाल के समय को सीमित करने की व्यवस्था की गई है, ताकि वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। यह आदेश अगले 2 महीनों तक लागू रहेगा, हालांकि आवश्यकता पड़ने पर इसे पहले वापस लिया जा सकता है या आगे बढ़ाया भी जा सकता है।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.), 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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