Edited By Sunita sarangal, Updated: 23 Sep, 2026 10:22 AM

जांच के दौरान प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि उक्त संपत्ति का इस्तेमाल आतंकियों को पनाह देने, लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराने और आतंकी गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए किया गया था।
बारामूला(रिजवान मीर): आतंकी नेटवर्क और उनके मददगार ढांचे के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए बारामूला पुलिस ने पुलिस स्टेशन शेरी में दर्ज FIR नंबर 37/2026 के संबंध में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 25 के तहत एक आवासीय संपत्ति अटैच की है।
यह मामला शस्त्र अधिनियम की धारा 7/25 तथा UAPA की धाराओं 13, 18, 19, 20, 23, 38 और 39 के तहत दर्ज है। अटैच की गई संपत्ति में गांव नामबलान, शेरी, बारामूला में सर्वे नंबर 423 पर स्थित दो मंजिला आवासीय मकान शामिल है। यह संपत्ति आरोपी ऐजाज़ अहमद गनई पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद सुल्तान गनई की बताई गई है।
जांच के दौरान प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि उक्त संपत्ति का इस्तेमाल आतंकियों को पनाह देने, लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराने और आतंकी गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए किया गया था। इस कारण संपत्ति को UAPA के तहत आतंकवाद से संबंधित प्रावधानों के दायरे में लाया गया।
यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (DGP) से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद की गई। अनुमति 22 सितंबर 2026 को जारी आदेश संख्या 2695/2026 के माध्यम से दी गई थी।
संपत्ति पर सार्वजनिक नोटिस भी चस्पा किया गया है, जिसमें इसके बिक्री, हस्तांतरण, लीज, गिरवी रखने या किसी भी प्रकार का तीसरे पक्ष का हित सृजित करने पर रोक लगाई गई है।
बारामूला पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लॉजिस्टिक और सहयोगी ढांचे को कमजोर करने तथा आतंकी गतिविधियों को सहायता पहुंचाने में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों और संपत्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।
बारामूला पुलिस ने दोहराया कि वह जनसुरक्षा सुनिश्चित करने और आतंकी नेटवर्क तथा उनके सहयोगी ढांचे के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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