Edited By Sunita sarangal, Updated: 17 Jan, 2025 02:05 PM
EPFO सदस्यों के लिए खुशखबरी है।
जम्मू डेस्क: EPFO सदस्यों के लिए खुशखबरी है। ई.पी.एफ.ओ. ने PF ट्रांसफर के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसमें कुछ पुराने नियमों को बदला गया है जिससे अब PF ट्रांसफर करने का प्रोसैस काफी आसान हो गया है।
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जानकारी के अनुसार 15 जनवरी को EPFO ने एक सर्कुलर जारी किया है जिससे PF ट्रांसफर को लेकर सदस्यों को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर करना आसान हो गया है क्योंकि अब ट्रांसफर के लिए नए या पुराने कर्मचारी की जरूरत नहीं होगी।
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ये हैं EPFO के नए नियम
1. EPFO ने PF ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया आसान बना दी है। अगर किसी भी कर्मचारी का आधार कार्ड UAN नंबर यानि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक है और उसका पर्सनल डाटा सही है तो बिना किसी एम्पलॉयर वेरिफिकेशन के PF ट्रांसफर हो जाएगा।
2. अगर आपका UAN 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी हुआ है और आप एक ही UAN नंबर से आई.डी. ट्रांसफर कर रहे हैं तो एम्पलॉयर वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अलग-अलग UAN नंबर के बीच ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी आपका ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा।
3. वहीं अगर आपका UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी हुआ है तो उसके लिए आपका UAN आधार से लिंक होना चाहिए, आपका पर्सनल डाटा जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सभी हर आई.डी. प्रूफ पर एक जैसा है तो ट्रांसफर संभव है। अगर आपका पर्सनल डाटा अलग-अलग होगा तो PF ट्रांसफर नहीं हो पाएगा।
4. EPFO के इस सर्कुलर के बाद अब आप अपना PF ट्रांसफर सीधे क्लेम कर सकते हैं क्योंकि अब नए और पुराने म्पलॉयर वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपका PF आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा।
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