J&K में 8 पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज, अदालत ने सुनाया सख्त फैसला

Edited By Neetu Bala, Updated: 06 Oct, 2025 01:26 PM

eight police personnel in j k face action

मामले की जांच फिलहाल सी.बी.आई. द्वारा जारी है।

जम्मू/श्रीनगर  (रितेश) : जम्मू-कश्मीर में 2 वर्ष पुराने हिरासत यातना मामले में गिरफ्तार 8 पुलिसकर्मियों की जमानत याचिकाएं श्रीनगर की मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट (सी.जे.एम.) अदालत ने फैसला सुना दिया है। मामले में अदालत में कड़ा रुख लेते हुए उनकी जमानत याचिकाओं को रद्द कर दिया है। यह मामला पुलिस कांस्टेबल खुर्शीद अहमद चौहान को कथित तौर पर गैरकानूनी हिरासत में रखकर यातना देने से जुड़ा है। घटना फरवरी 2023 में कुपवाड़ा के ज्वाइंट इंटैरोगेशन सैंटर में हुई थी, जिसकी जांच सी.बी.आई. कर रही है।

जमानत के लिए याचिका दाखिल करने वालों में डिप्टी एस.पी. अयाज अहमद, इंस्पैक्टर रियाज अहमद और अन्य पुलिसकर्मी तनवीर अहमद, अल्ताफ हुसैन, यूनुस खान, शाकिर हुसैन, शहनवाज अहमद और जहांगीर अहमद शामिल थे।

मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा कि, “इन आवेदनों में कोई असाधारण परिस्थिति नहीं पाई गई जिससे यह सिद्ध हो कि गंभीर हिरासत हिंसा मामलों में जांच के दौरान जमानत दी जा सकती है।” अदालत ने कहा कि यह सैशन ट्राएबल और गंभीर अपराधों से जुड़ा गैर-जमानती मामला है, इसलिए इस स्तर पर अदालत की अधिकार सीमा सीमित है। न्यायाधीश ने यह भी उल्लेख किया कि अभियोजन पक्ष ने यह उचित रूप से दर्शाया है कि हिरासत में निगरानी आवश्यक है ताकि जांच में किसी भी तरह के हस्तक्षेप या गवाहों को डराने की संभावना को रोका जा सके। मामले की जांच फिलहाल सी.बी.आई. द्वारा जारी है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

जम्मू-कश्मीर की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!