नाबालिगा के अपहरण व बलात्कार के मामले में Court का सख्त फैसला, 2 को भेजा जेल

Edited By Neetu Bala, Updated: 25 Oct, 2025 12:25 PM

court takes strict decision in case of kidnapping and rape of a minor

यह फैसला नाबालिगों से जुड़े अपराधों के खिलाफ न्यायपालिका के दृढ़ रुख को दर्शाता है।

शोपियां ( मीर आफताब )  :  नाबालिगों को निशाना बनाकर किए जाने वाले अपराधों के खिलाफ कानून को बरकरार रखते हुए, सत्र न्यायाधीश शोपियां की अदालत ने शुक्रवार को जिले के जैनापोरा इलाके से एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। यह मामला यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था।

यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3, 4 और 17 के तहत जैनापोरा पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी संख्या 150/2022 से संबंधित है। दोषियों की पहचान यावर अहमद शेख, पुत्र गुलाम मोहम्मद शेख और मेहराज अहमद डार, पुत्र अब्दुल गफ्फार डार के रूप में हुई है, दोनों खाजपोरा जैनापोरा के निवासी हैं।

दोनों को 2022 में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न का दोषी पाया गया। जांच के दौरान, पुलिस ने सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए, गवाहों के बयान दर्ज किए और अदालत में एक विस्तृत आरोप पत्र दाखिल किया।

सभी गवाहों और साक्ष्यों की विस्तृत सुनवाई और जांच के बाद, अदालत ने आरोपियों को आरोपों में दोषी पाया। सत्र न्यायाधीश महमूद अहमद चौधरी ने यावर अहमद शेख को पांच साल के कारावास और ₹20,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। मेहराज अहमद डार को ₹10,000 के जुर्माने के साथ पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई।

एक सावधानीपूर्वक सुनवाई प्रक्रिया के बाद सुनाया गया यह फैसला नाबालिगों से जुड़े अपराधों के खिलाफ न्यायपालिका के दृढ़ रुख को दर्शाता है।

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