Edited By Neetu Bala, Updated: 10 Jul, 2026 03:59 PM

परिवहन विभाग ने प्रवर्तन अधिकारियों और मोटर वाहन विभाग (MVD) की टीमों को विभिन्न स्थानों पर विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं।
जम्मू ( तनवीर ) : जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पॉल महाजन ने ई-ऑटो और ऑटो-रिक्शा चालकों व मालिकों को वाहनों में किराया मीटर अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश जारी करते हुए सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना कार्यशील मीटर के सड़कों पर चलने वाले ई-ऑटो के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कहा कि यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है। इसी के मद्देनजर सभी ई-ऑटो चालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने वाहनों में निर्धारित मानकों के अनुरूप मीटर लगाकर उसका सत्यापन (कैलिब्रेशन) भी कराएं।
उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा निर्धारित किराया केवल मीटर के अनुसार ही लिया जाएगा। यदि कोई चालक बिना मीटर के वाहन चलाता है या निर्धारित किराए से अधिक राशि वसूलता पाया गया, तो उसके खिलाफ चालान, परमिट निलंबन, वाहन जब्ती तथा अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग ने प्रवर्तन अधिकारियों और मोटर वाहन विभाग (MVD) की टीमों को विभिन्न स्थानों पर विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। अभियान के दौरान बिना मीटर संचालित ई-ऑटो, ओवरचार्जिंग और अन्य नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने ई-ऑटो यूनियनों और वाहन मालिकों से अपील की कि वे नियमों का पालन करते हुए निर्धारित समय के भीतर सभी वाहनों में मीटर लगवाएं, ताकि यात्रियों को पारदर्शी और बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके।
विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि कोई ई-ऑटो चालक मीटर चलाने से इनकार करता है या अधिक किराया मांगता है, तो इसकी शिकायत संबंधित परिवहन कार्यालय या मोटर वाहन विभाग से करें, ताकि दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
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