Supreme Court: LG द्वारा 5 विधायकों को नामित करने के खिलाफ याचिका पर Court ने दिए Order
Edited By Neetu Bala, Updated: 14 Oct, 2024 06:40 PM

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं
जम्मू-कश्मीर ( मुकेश ) : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पांच विधायकों को नामित करने की शक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं और याचिकाकर्ता को पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।
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सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों को मनोनीत करने के एलजी के अधिकार के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जेकेपीसीसी के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अभिषेक मनु सिंघवी ने उनका प्रतिनिधित्व किया।
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