Supreme Court: LG द्वारा 5 विधायकों को नामित करने के खिलाफ याचिका पर Court ने दिए Order

Edited By Neetu Bala, Updated: 14 Oct, 2024 06:40 PM

supreme court gives verdict on petition against lg s right to nominate 5 mlas

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं

जम्मू-कश्मीर ( मुकेश ) : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पांच विधायकों को नामित करने की शक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं और याचिकाकर्ता को पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।

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सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों को मनोनीत करने के एलजी के अधिकार के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जेकेपीसीसी के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अभिषेक मनु सिंघवी ने उनका प्रतिनिधित्व किया।

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