जरूरी खबर :  इन लोगों को नहीं मिलेगा Petrol-Diesel, जारी हुए सख्त आदेश

Edited By Sunita sarangal, Updated: 22 Nov, 2024 10:34 AM

petrol diesel ban for minors and without license persons

जहां कई लोगों ने इसे सुरक्षित सड़कों की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में स्वागत किया है

श्रीनगर: कश्मीर में सड़क हादसों को लेकर यातायात विभाग की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब जिला प्रशासन की ओर से भी कड़े नियम अमल में लाए जा रहे हैं। शोपियां में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने को लेकर नाबालिगों और बिना वैध ड्राइविंग लाइसैंस वाले व्यक्तियों को पैट्रोल और डीजल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की दिशा में जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है। यह कदम तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक उपाय के रूप में सराहा गया है।

पूरे क्षेत्र में पैट्रोल पंप संचालकों को ईंधन बेचने से पहले ग्राहकों के ड्राइविंग लाइसैंस की जांच करने का निर्देश दिया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और पैट्रोल पंप के लाइसैंस को निलंबित करने सहित सख्त दंड लगाया जाएगा।

अधिकारियों ने चूककर्ताओं को चेतावनी जारी की

कानून प्रवर्तन एजैंसियां ​​अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच करेंगी। पैट्रोल पंप कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे वैध ड्राइविंग लाइसैंस दिखाने में विफल रहने वाले किसी भी व्यक्ति को ईंधन देने से मना कर दें। इसके अतिरक्ति इस नए नियम का पालन करने के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

इस निर्णय पर मिली-जुली प्रतक्रियिाएं मिली हैं। जहां कई लोगों ने इसे सुरक्षित सड़कों की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में स्वागत किया है, वहीं कुछ लोगों ने इसके व्यावहारिक कार्यान्वयन के बारे में चिंताएं जताई हैं। अधिकारी सड़क सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ हैं और नागरिकों से इस पहल में सहयोग करने का आग्रह कर रहे हैं।

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