Private Schools को Orders जारी, न मानने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

Edited By Neetu Bala, Updated: 12 Mar, 2025 12:09 PM

orders issued for private schools strict action will be taken

साथ ही एफ.एफ.आर.सी. द्वारा स्वीकृत फीस संरचना को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

राजौरी ( शिवम ) : मुख्य शिक्षा अधिकारी राजौरी मोहम्मद इकबाल ने जिले के सभी निजी स्कूलों को सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रति के अनुसार निजी स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए फीस निर्धारण और विनियमन समिति (एफ.एफ.आर.सी.) द्वारा स्वीकृत फीस संरचना का पालन करना होगा। किसी भी प्रकार की अवैध फीस वसूलने पर रोक लगाई गई है। साथ ही एफ.एफ.आर.सी. द्वारा स्वीकृत फीस संरचना को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

सी.ई.ओ. ने स्पष्ट किया है कि सभी स्कूलों को जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का ही उपयोग करना होगा। इसके अलावा किसी भी स्कूल को छात्रों के माता-पिता पर किताबें किसी विशेष विक्रेता से खरीदने का दबाव नहीं डालने की सख्त हिदायत दी गई है।

यूनिफॉर्म को लेकर भी सी.ई.ओ. ने सख्ती दिखाई है। आदेश के अनुसार कोई भी स्कूल बिना पूर्व स्वीकृति के यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं कर सकता। साथ ही माता-पिता को किसी भी दुकान से यूनिफॉर्म खरीदने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

प्रवेश प्रक्रिया को लेकर भी आदेश में सख्ती बरती गई है। केवल अधिकृत और मान्यता प्राप्त कक्षाओं का ही संचालन किया जाएगा। बिना मान्यता के चल रहे शैक्षणिक संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला और जोनल स्तर की टीमें स्कूलों का औचक निरीक्षण करेंगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

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