Edited By Neetu Bala, Updated: 01 Jun, 2026 05:01 PM

यदि किसी व्यक्ति को थाने में किसी पुलिस अधिकारी से मिलना है तो उसे पहले अपना फोन संतरी को जमा करवाना होगा।
जम्मू ( तनवीर सिंह) : जम्मू पुलिस हैडक्वाटर ने आदेश जारी किया है कि अब पुलिस थानों और पुलिस चौकियों में आने वाले लोग अपने मोबाइल फोन साथ अंदर नहीं लेजा सकते।
गौरतलब है कि जम्मू पुलिस हैडक्वाटर ने आदेश जारी किया है कि पुलिस थानों और पुलिस चौकियों में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन साथ लेकर अंदर जाने से रोका जा रहा है। हो सकता है कि ऐसा आदेश सुरक्षा को ध्यान में रख कर दिया गया हो, लेकिन यह विषय लोगों व पुलिस के बीच बेवजह की बहंस का मुद्दा बना सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि यह एक गैर-कानूनी (अवैध) प्रथा है, क्योंकि ऐसा कोई कानून या सरकारी अधिसूचना (नोटिफिकेशन) मौजूद नहीं है जो किसी व्यक्ति को पुलिस थाने या पुलिस चौकी के अंदर मोबाइल फोन ले जाने से प्रतिबंधित करती हो।
यदि कोई पुलिस अधिकारी आपको मोबाइल फोन साथ लेकर अंदर जाने से रोकता है, तो आप उसे सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त यह जवाब दिखा सकते हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि ऐसा कोई नियम या कानून नहीं है।

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