Edited By VANSH Sharma, Updated: 23 Dec, 2025 03:57 PM

आदेश के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने को कहा गया है।
बडगाम (मीर आफ़ताब): बडगाम में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की अदालत ने अमेरिका में रह रहे कश्मीरी अलगाववादी गुलाम नबी शाह उर्फ़ डॉ. फ़ई की अचल संपत्ति को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के तहत अटैच करने का आदेश दिया है।
आदेश के अनुसार, अदालत ने बडगाम के जिला कलेक्टर को वडवान और चट्टाबुघ गांवों में स्थित ज़मीन पर तत्काल कब्ज़ा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, बडगाम के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) को आदेश के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने को कहा गया है।
यह अटैचमेंट आदेश UAPA की धारा 10, 13 और 39 के तहत पुलिस स्टेशन बडगाम में दर्ज एफआईआर संख्या 46/2020 के संबंध में जारी किया गया है। यह आदेश तब पारित किया गया जब आरोपी, प्रोक्लेमेशन नोटिस जारी होने के बावजूद, जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुआ।
अदालत ने कहा कि डॉ. फ़ई को 26 अप्रैल 2025 को कानूनी प्रक्रिया से जानबूझकर बचने और गिरफ्तारी से बचने के कारण भगोड़ा घोषित किया गया था। अभियोजन पक्ष ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के माध्यम से आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 83 (जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 85 है) के तहत आरोपी की संपत्ति अटैच करने की अर्जी दाख़िल की थी, जिसमें कहा गया था कि आरोपी स्वयं को छिपा रहा था।
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