J&K: फूट सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई, इस प्रॉडक्ट को किया Ban

Edited By Neetu Bala, Updated: 12 Dec, 2025 07:28 PM

j k food safety department takes major action bans this product

सभी दुकानदारों, ट्रेडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को तुरंत स्टॉक हटाने और आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जम्मू/अनंतनाग (मीर आफताब): जम्मू-कश्मीर में नकली अंडों के बाद अब बिस्कुटों पर भी फूड सेफ्टी विभाग द्वारा एक्शन लिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग अनंतनाग ने Priya Gold Butter Delight बिस्कुट के एक विशेष बैच (बैच नं.ई25केपी02एफबी) की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई तब की गई जब नमूने की लैब रिपोर्ट में बिस्कुट में सल्फाइट की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमित बाजार निरीक्षण के दौरान उठाए गए इस सैंपल को नैशनल फूड लेबोरेटरी, गाजियाबाद भेजा गया था। लेबोरेटरी ने रिपोर्ट नंबर जेके-665/डी.ई.सी./25/786 (दिनांक 05-12-2025) में उत्पाद को मानव उपभोग के लिए असुरक्षित घोषित किया।

अधिकारियों के अनुसार, सल्फाइट की अधिक मात्रा वाला खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। साथ ही, असुरक्षित खाद्य उत्पादों का निर्माण या बिक्री एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 3(1)(जेडजेड)(11) के तहत सख्त रूप से प्रतिबंधित है।

डिजिग्नेटेड ऑफिसर शेख जमीर अहमद ने धारा 36(3)(बी) के तहत आदेश जारी करते हुए जिले में इस बैच की बिक्री, भंडारण और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सभी दुकानदारों, ट्रेडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को तुरंत स्टॉक हटाने और आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि कार्रवाई पूरी तरह जनहित में की गई है, ताकि असुरक्षित खाद्य वस्तुएं बाजार में लोगों तक न पहुंच सकें। साथ ही बताया गया कि बाजार में खाद्य वस्तुओं की निगरानी और सैंपलिंग आगे भी जारी रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर और कदम उठाए जाएंगे।

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