J&K : किश्तवाड़ में गोवंश के अवैध परिवहन पर सख्ती, DM ने जारी किए नए आदेश

Edited By Subhash Kapoor, Updated: 28 Jul, 2026 06:40 PM

j k crackdown on illegal transportation of cattle in kishtwar

जिला प्रशासन ने गोवंश के अवैध परिवहन और तस्करी पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट पंकज कुमार शर्मा (JKAS) ने आदेश जारी करते हुए जिले से बाहर गोवंश (गाय, बैल, भैंस, बछड़े आदि) के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जम्मू (तनवीर): जिला प्रशासन ने गोवंश के अवैध परिवहन और तस्करी पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट पंकज कुमार शर्मा (JKAS) ने आदेश जारी करते हुए जिले से बाहर गोवंश (गाय, बैल, भैंस, बछड़े आदि) के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश के अनुसार, जिला किश्तवाड़ से किसी भी गोवंश को जिले के बाहर ले जाने से पहले जिला प्रशासन से वैध अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति गोवंश का परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

आदेश में कहा गया है कि प्रशासन के संज्ञान में आया है कि गोवंश को अवैध रूप से अन्य जिलों में ले जाया जा रहा था। इससे न केवल पशु क्रूरता और अवैध व्यापार को बढ़ावा मिलता है, बल्कि कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका भी रहती है।

जिला प्रशासन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP), सभी एसडीपीओ, एसएचओ और पुलिस चौकी प्रभारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नियमित जांच अभियान चलाकर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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