Edited By Neetu Bala, Updated: 15 Dec, 2024 10:45 AM
एन.आई.ए. के प्रवक्ता ने बताया कि एन.आई.ए. की विशेष अदालत, जम्मू के समक्ष अपने आरोपपत्र में एजैंसी ने गिरफ्तार आरोपी हाकम खान उर्फ हकीम दीन पर आई.पी.सी. और यू.ए.(पी.) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं।
जम्मू : राष्ट्रीय जांच एजैंसी (NIA) ने शनिवार को शिवखोड़ी, रनसू से जम्मू-कश्मीर के कटड़ा जा रही तीर्थयात्रियों की बस पर हुए घातक आतंकवादी हमले से संबंधित मामले में एक आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।
एन.आई.ए. के प्रवक्ता ने बताया कि एन.आई.ए. की विशेष अदालत, जम्मू के समक्ष अपने आरोपपत्र में एजैंसी ने गिरफ्तार आरोपी हाकम खान उर्फ हकीम दीन पर आई.पी.सी. और यू.ए.(पी.) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं। यह हमला 9 जून, 2024 को हुआ था, जब अज्ञात आतंकवादियों ने झंडी मोड़ के पास बस पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी।
इस हमले में 8 तीर्थयात्रियों और बस चालक की मौत हो गई थी और 41 तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस हमले का उद्देश्य आम जनता और तीर्थयात्रा के लिए जम्मू-कश्मीर आने वाले लोगों में आतंक फैलाना था। बस चालक के सिर पर गोली लगने से वह नियंत्रण खो बैठा था। इसके बाद बस गहरी खाई में गिर गई।
एन.आई.ए., जिसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जांच का जिम्मा लेने का निर्देश दिया गया था, ने विस्तृत जांच और साक्ष्यों की जांच के बाद हाकम को गिरफ्तार किया था। एन.आई.ए. की जांच में पता चला कि हाकम ने हमले के पीछे की साजिश का हिस्सा होने की बात कबूल की थी, उसके सक्रिय रसद समर्थन के साथ 3 आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया था।
एन.आई.ए. ने आगे पाया कि उन्हें भोजन और रहने की व्यवस्था प्रदान करने के अलावा, उसने हमले की जगह की पहचान करने में आतंकवादियों की मदद की थी। बयान में कहा गया है कि आरसी-02/2024/एनआईए/जेएमयू मामले में जांच जारी है।
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