Edited By Neetu Bala, Updated: 28 Mar, 2025 06:33 PM

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में 8,787 वर्ग फुट से अधिक की अवैध निर्माण और एक आवासीय क्षेत्र को अवैध रूप से व्यावसायिक क्षेत्र में बदलने की पुष्टि हुई है।
राजौरी ( शिवम बक्शी ) : जिला विकास आयुक्त राजौरी, अभिषेक शर्मा ने फल्याना, राजौरी में भवन निर्माण परमिट के गंभीर उल्लंघन के मामले में खलाफवर्जी इंस्पेक्टर (प्रवर्तन अधिकारी) रमेश चंदर को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सेना द्वारा वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट के उल्लंघन से जुड़ी शिकायत और संदर्भ मिलने के बाद की गई है।
डीसी राजौरी द्वारा आदेश संख्या OQ/2024-25/2129 दिनांक 27.03.2025 के तहत सहायक आयुक्त राजस्व (एसीआर) राजौरी और तहसीलदार राजौरी को स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में 8,787 वर्ग फुट से अधिक की अवैध निर्माण और एक आवासीय क्षेत्र को अवैध रूप से व्यावसायिक क्षेत्र में बदलने की पुष्टि हुई है।
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प्रवर्तन अधिकारी के रूप में रमेश चंदर की जिम्मेदारी थी कि वह इस तरह के उल्लंघनों की निगरानी करें और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें। लेकिन उनकी ओर से इस मामले में कोई भी कार्रवाई न करने और मामले को छिपाने को कर्तव्य में गंभीर लापरवाही माना गया है। इस आधार पर डीसी अभिषेक शर्मा ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और उन्हें अपने कार्यालय से संबद्ध कर दिया है।
नगर परिषद, राजौरी के कार्यकारी अधिकारी को तीन दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने और उल्लंघनों के खिलाफ कानून के अनुसार तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, जिला सांख्यिकी एवं मूल्यांकन अधिकारी, राजौरी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिन्हें 30 दिनों के भीतर इस मामले पर एक संपूर्ण रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भवन निर्माण नियमों का कड़ाई से पालन को सुनिश्चित किया जाएगा और ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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