Edited By Neetu Bala, Updated: 31 Aug, 2024 02:44 PM
BNSS की धारा 163 के तहत उठाया गया यह कदम आगामी विधानसभा चुनाव 2024 से संबंधित संवेदनशील डेटा की सुरक्षा में मदद करेगा।"
राजौरी ( शिवम बक्शी ) : साइबर सुरक्षा के पहलू पर चिंता जताते हुए, जिला मजिस्ट्रेट, राजौरी ने जिले में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट राजौरी के कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS की धारा 163 के तहत उठाया गया यह कदम आगामी विधानसभा चुनाव 2024 से संबंधित संवेदनशील डेटा की सुरक्षा में मदद करेगा।"
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इसमें लिखा है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, राजौरी द्वारा एक संचार के मद्देनजर, हाल के दिनों में जिले भर में VPN के उपयोग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो साइबर खतरों के बारे में संदेह पैदा करता है।
इसमें लिखा है, VPN को डेटा को एन्क्रिप्ट करने और फायरवॉल से उपयोगकर्ताओं को छिपाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे इंटरनेट पर निगरानी के अलावा उपयोगकर्ता की गतिविधि भी छिप जाती है।
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आदेश में कहा गया है, "चुनाव से संबंधित डेटा और अन्य संवेदनशील जानकारी लीक होने के संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है। यह निलंबन राजौरी में चुनाव प्रक्रिया के समापन तक जारी रहेगा।" आदेश में आगे कहा गया है, "आगामी चुनावों के लिए सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करना भी प्रशासन की प्रतिबद्धता है। जिले के निवासियों और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अगले आदेश तक आदेशों का पालन करना चाहिए।"
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