Jammu News: बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूलों को जारी हुए सख्त आदेश

Edited By Neetu Bala, Updated: 24 Mar, 2025 11:57 AM

strict orders issued to schools in jammu

जम्मू-कश्मीर के परिवहन आयुक्त विशेष पॉल महाजन ने स्कूली वाहनों की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं।

जम्मू : जम्मू-कश्मीर के परिवहन आयुक्त विशेष पॉल महाजन ने स्कूली वाहनों की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूलों और कोचिंग संस्थानों के सभी वाहनों में सी.सी.टी.वी. कैमरा, स्पीड लिमिटिंग डिवाइस, फर्स्ट एड किट और फायर एक्सटिंगुइशर लगाना अनिवार्य होगा। इस नियम को 31 मार्च तक पूरी तरह लागू करना जरूरी होगा, अन्यथा वाहन मालिकों और संस्थानों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।

परिवहन विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि स्कूल बसों और वैन के दोनों तरफ स्कूल बस / वैन बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए। इसके साथ ही वाहन पर पुलिस कंट्रोल रूम, एस.एस.पी. ट्रैफिक, संबंधित आर.टी.ओ. के फोन नंबर और ड्राइवर का नाम व मोबाइल नंबर प्रदर्शित करना होगा। कोई भी वाहन क्षमता से अधिक सवारी नहीं बिठा सकता और उसमें किसी भी प्रकार का अवैध संशोधन नहीं किया जा सकता।

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स्कूल प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी वाहन चालक सत्यापित हों और उनका रिकॉर्ड एस.एस.पी. कार्यालय में जमा कराया जाए। इसके अलावा, स्कूली वाहनों में केवल सरकार द्वारा अनुमोदित ईंधन का ही उपयोग किया जा सकेगा।

कुछ स्कूल वैन मालिकों का कहना है कि सी.सी.टी.वी. और अन्य सुरक्षा उपकरण लगाने में अधिक खर्च आएगा, जिसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता या अधिक समय मिलना चाहिए। हालांकि, अभिभावक इस कदम का समर्थन कर रहे हैं और इसे बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी मान रहे हैं।

अगर प्रशासन इस बार सख्ती से नियमों को लागू करता है, तो यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन हो। अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में यह आदेश कितना प्रभावी साबित होता है

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