साजिश का पर्दाफाश: श्रीनगर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा खुलासा

Edited By VANSH Sharma, Updated: 04 Mar, 2025 03:47 PM

srinagar police made a big disclosure in the press conference

श्रीनगर पुलिस ने एक आपराधिक साजिश का भंडाफोड़ किया है, जिसके तहत एक व्यक्ति को एनडीपीएस मामले में झूठा फंसाने के लिए वाहन में प्रतिबंधित पदार्थ लाया गया था।

श्रीनगर (मीर आफताब): श्रीनगर पुलिस ने एक आपराधिक साजिश का भंडाफोड़ किया है, जिसके तहत एक व्यक्ति को एनडीपीएस मामले में झूठा फंसाने के लिए वाहन में प्रतिबंधित पदार्थ लाया गया था। एसपी सिटी साउथ शब्बीर खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि मामले के संबंध में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार, मामला 24 फरवरी को तब प्रकाश में आया, जब एक सूत्र ने शहीदगंज पुलिस स्टेशन को कुछ संदिग्ध सूचना दी। उसने पुलिस को एक कार के बारे में सूचना दी थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK01 AX-8467 है, जो अक्सर करन नगर के ओएसिस स्कूल के सामने खड़ी रहती है। इस सूचना के आधार पर, कार की निगरानी के लिए एक एसपीओ को तैनात किया गया था। इसकी उपस्थिति की पुष्टि के बाद, एक मजिस्ट्रेट को बुलाया गया और वाहन के मालिक से तलाशी के लिए संपर्क किया गया।

मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शुरुआती तलाशी में, बूट स्पेस से चरस जैसा पदार्थ बरामद किया गया।  इस प्रकार एक मामला (एफआईआर संख्या 05/2025 यू/एस 8/20 एनडीपीएस अधिनियम) दर्ज किया गया। गहन तलाशी के परिणामस्वरूप बूट स्पेस और वाहन की पिछली सीट के नीचे से 452 ग्राम चरस बरामद हुई। मालिक, अस्तान मोहल्ला, नटीपोरा निवासी मंजूर अहमद भट को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।

गहन जांच में एक और भी गहरी साजिश का पता चला। पुलिस को पता चला कि अवैध सामान मंजूर के दोस्तों- मोहम्मद शफी बदयारी, अर्शीद अहमद वानी और तौफीक अली ने रखा था- जिनके पास अपराध से कुछ दिन पहले ही कार थी। जहूर अहमद मीर और रऊफ अहमद मीर के अलावा, आरोपी मंजूर के खिलाफ पांच महीने से साजिश रच रहे थे ताकि उसे जमीन विवाद से संबंधित एनडीपीएस मामले में झूठा फंसाया जा सके और उससे पैसे मांगे जा सकें। प्रतिबंधित सामान पहले से खरीदा गया था और वाहन में रखने से पहले रामबाग की एक दुकान पर रखा गया था।

 चार आरोपियों-मोहम्मद शफी बद्यारी, अर्शीद अहमद वानी, तौफीक अली और रौफ अहमद मीर को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया और उनसे और भी प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने आरोपियों पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 और बीएनएस की धारा 228, 229 के तहत आरोप लगाए हैं। जांच आगे बढ़ने पर और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

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