Edited By Neetu Bala, Updated: 18 Apr, 2025 03:58 PM

जनता ने सुरक्षित समुदायों की दिशा में एक साहसिक कदम के रूप में इस कदम की सराहना की है।
शोपियां ( मीर आफताब ) : जिला मजिस्ट्रेट शोपियां ने जिला में सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने अधिक भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर CCTV लगाने का आह्वान किया है। BNSS 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। जनता ने सुरक्षित समुदायों की दिशा में एक साहसिक कदम के रूप में इस कदम की सराहना की है।
जनता की सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय में, जिला मजिस्ट्रेट ने जिले भर में अधिक भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में क्लोज-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे लगाने का आदेश जारी किया है। यह निर्देश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है।
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यह आदेश व्यस्त सार्वजनिक स्थानों जैसे बाजार, धार्मिक स्थल, बस स्टैंड, शॉपिंग, शैक्षणिक संस्थान, पार्क और अन्य भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों को कवर करता है। कानून और व्यवस्था पर चिंताओं का हवाला देते हुए, जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि ये निगरानी प्रणाली अपराध की रोकथाम, त्वरित जांच और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
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इस निर्णय का जनता, नागरिक समाज के सदस्यों और व्यवसाय मालिकों ने समान रूप से व्यापक रूप से स्वागत किया है। स्थानीय निवासियों ने इस कदम की सराहना करते हुए इसे समय पर उठाया गया और शहरी गतिविधियों में वृद्धि तथा बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर बहुत जरूरी बताया।
स्थानीय लोगों ने कहा कि यह एक सराहनीय पहल है। इससे लोगों को सुरक्षा का अहसास होगा, खासकर महिलाओं, छात्रों और बुजुर्ग नागरिकों को जो इन क्षेत्रों में अक्सर आते हैं।
बढ़ते सार्वजनिक समर्थन के साथ, इस पहल से सक्रिय नागरिक प्रशासन और समुदाय के नेतृत्व वाले सुरक्षा सुधारों के लिए एक बेंचमार्क स्थापित होने की उम्मीद है।
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