J&K पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ की संपत्ति की कुर्क

Edited By VANSH Sharma, Updated: 25 Dec, 2025 07:08 PM

police takes major action seizes property worth rs 3 crore

तीन करोड़ रुपये मूल्य की दो मंजिला रिहायशी इमारत एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को कुर्क कर लिया है।

जम्मू/श्रीनगर (अरुण): मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को समाप्त करने के प्रयासों के तहत श्रीनगर पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर एजाज अहमद, निवासी नूरबाग, की एक कनाल चार मरला भूमि पर निर्मित लगभग तीन करोड़ रुपये मूल्य की दो मंजिला रिहायशी इमारत एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को कुर्क कर लिया है।

आरोपी सफाकदल थाना क्षेत्र में मादक पदार्थ निरोधी अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 8/21 के तहत दर्ज प्राथमिकी संख्या 201/2022 के एक मामले में शामिल है। यह कुर्की एनडीपीएस एक्ट के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत की गई है।

पुलिस द्वारा की गई जांच एवं पूछताछ के दौरान उक्त संपत्ति की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई। जांच में प्रथम दृष्टया यह खुलासा हुआ कि आरोपी ने यह संपत्ति नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित धनराशि से खरीदी थी।

परिणामस्वरूप, इस संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के प्रावधानों के तहत अटैच कर लिया गया। अटैचमेंट की कार्रवाई कार्यकारी मजिस्ट्रेट एवं स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार संपन्न की गई। कुर्की आदेश के अनुसार, संपत्ति के मालिक को अगले आदेश तक उक्त संपत्ति को बेचने, लीज पर देने, स्थानांतरित करने अथवा किसी तीसरे पक्ष का कोई हित सृजित करने से प्रतिबंधित किया गया है।

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