Edited By Kamini, Updated: 13 Jan, 2026 03:59 PM

सुरक्षा और जन-सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट पुंछ ने बड़ा आदेश जारी किया है।
पुंछ (धनुज): सुरक्षा और जन-सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट पुंछ ने बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जिले के उच्च पर्वतीय (हाई-एल्टीट्यूड) क्षेत्रों में ट्रैकिंग, कैंपिंग, हाइकिंग और इसी तरह की सभी एडवेंचर गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियों और फील्ड अधिकारियों से मिली रिपोर्ट में बताया गया है कि इन इलाकों में बिना नियंत्रण के आवाजाही से लोगों की जान को खतरा है। कठिन भौगोलिक स्थिति, खराब मौसम और अन्य अप्रत्याशित खतरों के चलते कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
जिला मजिस्ट्रेट अशोक कुमार शर्मा (JKAS) द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध सभी व्यक्तियों, समूहों, टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर क्लबों पर लागू होगा। हालांकि, आधिकारिक ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों, आपातकालीन सेवाओं और सरकारी अधिकारियों को इससे छूट दी गई है।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, पुंछ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नाकों और चेक-पोस्टों पर सख्ती से निगरानी और आदेश के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले दो महीनों तक प्रभावी रहेगा, जब तक इसे वापस या संशोधित नहीं किया जाता। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें।

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