Edited By Sunita sarangal, Updated: 06 May, 2026 12:27 PM

जानकारी के अनुसार मंगलवार को एस.ओ. ट्रैफिक राजौरी ने गवर्नमैंट डिग्री कॉलेज राजौरी के पास नियमित जांच के दौरान उक्त बस को रोका
राजौरी(शिवम): ट्रैफिक पुलिस रूरल जम्मू ने ओवरलोडिंग और फिटनेस नियमों के उल्लंघन के खिलाफ जारी अभियान के तहत मंगलवार को राजौरी में एक और एफ.आई.आर. दर्ज की है। यह मामला बस नंबर-(जे.के.-02, डी.जे.-8844) के चालक के खिलाफ दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार मंगलवार को एस.ओ. ट्रैफिक राजौरी ने गवर्नमैंट डिग्री कॉलेज राजौरी के पास नियमित जांच के दौरान उक्त बस को रोका, जो करहाड़ से राजौरी की ओर जा रही थी। जांच के दौरान पाया गया कि बस चालक ताहिर हुसैन पुत्र जाकिर हुसैन निवासी करहाड़, राजौरी द्वारा वाहन में निर्धारित क्षमता 33 के मुकाबले 46 सवारियां बैठाई गई थीं, यानि 13 यात्री अतिरिक्त थे। यह स्थिति यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती थी। आगे की जांच में सामने आया कि उक्त वाहन का रिकॉर्ड संदिग्ध रहा है और पिछले 3 वर्षों में इसे 36 बार चालान किया जा चुका है, जिनमें से 25 चालान अभी भी लंबित हैं। इसके अलावा बस बिना वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के चलाई जा रही थी, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी थी।
उल्लेखनीय है कि 29 अप्रैल 2026 को भी इसी वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट समाप्त होने के कारण चालान किया गया था, इसके बावजूद वाहन को सड़क पर चलाया जा रहा था। इस संबंध में पुलिस स्टेशन राजौरी में चालक के खिलाफ एफ.आई.आर. नंबर 225/2026 धारा 281/125 बी.एन.एस. तथा 56/192/184/194 मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
यह पिछले एक सप्ताह में इस तरह का तीसरा मामला है। इससे पहले इसी तरह की एफ.आई.आर. सुरनकोट और बिलावर में भी दर्ज की जा चुकी है। एस.एस.पी. ट्रैफिक रूरल जम्मू फारूक कैसर ने कहा कि इस मामले को संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया जाएगा ताकि वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और चालक का ड्राइविंग लाइसैंस रद्द किया जा सके। उन्होंने सभी वाहन मालिकों और चालकों से मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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