Edited By Neetu Bala, Updated: 28 Apr, 2025 04:49 PM

सुरक्षा के लिए कोई खतरा पैदा न हो इसलिए यह आदेश जारी किया गया है।
जम्मू : जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा सेना की वर्दी का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रशासन ने सैन्य कपड़ों की बिक्री, सिलाई और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। किश्तवाड़ के उपायुक्त राजेश कुमार शवन ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने शनिवार को जारी एक आदेश में कहा कि विध्वंसक तत्वों द्वारा उत्पन्न यह खतरा सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक शांति, सौहार्द और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है, जिसके लिए तत्काल रोकथाम की आवश्यकता है।
ये भी पढ़ेंः J&K: गर्मी के चलते School Timing में बदलाव, अब इतने बजे...
जिलाधिकारी ने नियम और प्रतिबंध जारी करते हुए कहा कि सभी अधिकृत दुकानें और कंपनियां, जो सैन्य कपड़े बेचती हैं, उन्हें तुरंत अपने इस व्यवसाय को जारी रखने की अनुमति के बारे में नजदीकी पुलिस थाने को लिखित रूप में सूचित करना होगा।
ये भी पढ़ेंः आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर यह क्या बोल गए NC के नेता... FIR दर्ज
आदेश में कहा गया है कि इस सूचना को देने की अंतिम तारीख आदेश जारी होने और प्रकाशित होने के 15 दिन के भीतर होगी। सभी अधिकृत व्यक्ति, निजी कंपनियां और दुकानें, जो सैन्य/खादी कपड़े बेचती हैं, उन्हें हर दो हफ्ते में अपनी बिक्री की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें यह विवरण दिया जाएगा कि कौन से सेना/पैरा मिलिट्री/पुलिसकर्मियों को कपड़े बेचे गए हैं।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here