Edited By Neetu Bala, Updated: 02 Mar, 2026 06:22 PM

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के डोडा जिला से विधायक मिराज मलिक के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत की गई कार्रवाई को लेकर मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
जम्मू-कश्मीर ( तनवीर ) : केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के डोडा जिला से विधायक मिराज मलिक के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत की गई कार्रवाई को लेकर मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। बताया जा रहा है कि विधायक को PSA के तहत हिरासत में लेकर कठुआ जेल भेजा गया था। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए उनकी लीगल टीम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
मामले की सुनवाई के बाद माननीय न्यायाधीश ने 23 फरवरी 2026 को आदेश सुरक्षित रख लिया था। साथ ही, सरकार के वकील और मिराज मलिक की लीगल टीम को एक सप्ताह के भीतर अपना रिवाइटल और सिनॉप्सिस दाखिल करने के निर्देश दिए गए थे।
सूत्रों के अनुसार, विधायक की लीगल टीम ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना रिवाइटल और संबंधित दस्तावेज हाईकोर्ट में जमा करवा दिए हैं। अब सभी की नजरें अदालत के अंतिम फैसले पर टिकी हैं।

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