टेरर फंडिंग केस में बड़ा फैसला, Supreme Court ने कश्मीरी अलगाववादी नेता को दी ज़मानत

Edited By Neetu Bala, Updated: 12 Mar, 2026 02:38 PM

major decision in terror funding case

कोर्ट ने कहा कि ज़मानत की शर्तों को बताने वाला एक डिटेल्ड ऑर्डर बाद में जारी किया जाएगा।

श्रीनगर ( मीर आफताब )  :  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को टेरर फंडिंग केस में ज़मानत दे दी, जिसमें उन्हें जून 2019 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शाह की ज़मानत याचिका मंज़ूर कर ली, जिसमें ट्रायल की कार्यवाही में कुछ गड़बड़ियों और उनके लंबे समय तक जेल में रहने का ज़िक्र किया गया। कोर्ट ने कहा कि ज़मानत की शर्तों को बताने वाला एक डिटेल्ड ऑर्डर बाद में जारी किया जाएगा।

शाह की तरफ से सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्वेस ने केस लड़ा, जबकि NIA की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा सुनवाई के दौरान पेश हुए। इससे पहले, पिछले साल 4 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत देने से मना कर दिया था और NIA से शाह की उस याचिका पर जवाब मांगा था जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के 12 जून, 2025 के ऑर्डर को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनकी ज़मानत की अर्ज़ी खारिज कर दी गई थी।

 यह मामला 2017 की NIA जांच से जुड़ा है, जिसमें कई लोगों पर जम्मू-कश्मीर में अशांति और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हवाला समेत गैर-कानूनी तरीकों से कथित तौर पर फंड जुटाने का आरोप लगाया गया था।

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