Edited By Neetu Bala, Updated: 07 Jan, 2026 07:13 PM

आने वाले गणतंत्र दिवस समारोह और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, डोडा पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है।
डोडा ( पारुल दुबे ) : आने वाले गणतंत्र दिवस समारोह और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, डोडा पुलिस ने एक मकान मालिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया है, जिसने डोडा के जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपने घर में बिना अनिवार्य पुलिस वेरिफिकेशन के किराएदार रखा था।
सादिक आबाद, डोडा इलाके में रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान, पुलिस स्टेशन डोडा की एक टीम ने असम के रहने वाले मलिक अली नाम के एक व्यक्ति को संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए देखा। पूछताछ के दौरान, उसने बताया कि वह सादिक आबाद, डोडा में किराए के मकान में किराएदार के तौर पर रह रहा था।
तुरंत कार्रवाई करते हुए, पेट्रोलिंग टीम उस किराए के मकान पर गई और वहां असम के रहने वाले मलिक अली का सामान मिला। आगे की पूछताछ में पता चला कि मकान मालिक, अब्दुल कयूम पुत्र अहमद शाह निवासी सादिक आबाद, डोडा ने अनिवार्य किराएदार वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी किए बिना और संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित किए बिना मकान किराए पर दिया था, जिससे उसने जिला मजिस्ट्रेट के स्थायी आदेशों का उल्लंघन किया।
तदनुसार, पुलिस स्टेशन डोडा में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत FIR नंबर 05/2026 दर्ज की गई है, और आगे की जांच जारी है।
यह बताना जरूरी है कि SSP डोडा, श्री संदीप मेहता, JKPS के निर्देश पर, SHO डोडा, इंस्पेक्टर परवेज अहमद खंडे, आम जनता को जागरूक करने के लिए अनिवार्य किराएदार वेरिफिकेशन के बारे में नियमित घोषणाएं और जागरूकता अभियान चला रहे हैं।
डोडा पुलिस एक बार फिर सभी मकान मालिकों से अपील करती है कि वे किराएदार वेरिफिकेशन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें और पुलिस के साथ सहयोग करें। नागरिकों से आग्रह है कि वे सतर्क रहें और शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने और आने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए पूरा सहयोग दें।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
जम्मू-कश्मीर की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here