Edited By Neetu Bala, Updated: 16 Nov, 2024 02:33 PM
“मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 199ए के तहत कार्रवाई का हवाला दिया गया है।
श्रीनगर/जम्मू : नाबालिगों द्वारा तेज गति से वाहन चलाने और उससे होने वाले सड़क हादसों को लेकर यातायात विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। श्रीनगर के टंगपोरा बाईपास में हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत के बाद यहा कड़ा निर्णय लिया गया है।
क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अधिकारी ने कहा कि वह पुलिस से आग्रह करेंगे कि ऐसे लापरवाह अभिभावकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए जो अपने नाबालिग बच्चों के दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाने की इजाजत देते हैं। ट्रासंपोर्ट कमिश्नर ने इस संबंधी एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि कम उम्र अथवा नाबालिगों को वाहन थमाने वाले अभिभावकों के विरुद्ध धारा 199ए के तहत कार्रवाई की जाएगी जिसके तहत 3 साल की जेल और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
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उल्लेखनीय है कि गत दिवस श्रीनगर के टंगपोरा बाईपास में थार और टिप्पर में हुई भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई थी जबकि एक घायल का उपचार जारी है जिसकी हालत गम्भीर बताई जा रही है। मृतकों की पहचान हम्माद निवासी लाल बाजार और अजीत निवासी सनत नगर के रूप में हुई है। घायल की पहचान मोहम्मद ईसा गनी निवासी नौशहरा के रूप में हुई है। आर.टी.ओ. कश्मीर सईद शाहनवाज बुखारी ने कहा कि वह पुलिस से आग्रह करेंगे कि ऐसे अभिभावकों के खिलाफ 199ए के तहत कार्रवाई की जाए जो लापरवाही बरत रहे हैं।
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एस.एस.पी. ट्रैफिक श्रीनगर मुजफ्फर शाह ने लोगों से अपील की कि नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए न दें। उन्होंने खुलासा किया कि वीरवार को जिस वाहन का हादसा हुआ उसके साथ रेस लगा रहे दूसरे वाहन का 4 बार चालान किया गया था। उन्होंने कहा कि इस बारे अभिभावकों को आगाह भी किया गया था।
“मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 199ए के तहत कार्रवाई का हवाला दिया गया है। इस अपराध के लिए वाहन का पंजीकरण 1 वर्ष तक रद्द किया जा सकता है। नियम का उल्लंघन करने वाले नाबालिग को लाइसैंस नहीं दिया जाएगा और न ही लर्निंग लाइसैंस मिलेगा और 25 वर्ष की उम्र होने पर ड्राइविंग लाइसैंस प्रदान किया जाएगा। नियम का उल्लंघन करने वाले नाबालिग को भी जुर्माना लगाया जा सकता है।
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