Edited By Sunita sarangal, Updated: 28 Apr, 2026 04:44 PM

जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि वह 6 साल से ज्यादा समय से हिरासत में हैं।
श्रीनगर(मीर आफताब): दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद सांसद इंजीनियर अब्दुल राशिद शेख को श्रीनगर में अपने बीमार पिता से मिलने के लिए एक हफ्ते की जमानत दे दी।
जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि वह 6 साल से ज्यादा समय से हिरासत में हैं। रिकॉर्ड देखने के बाद कोर्ट की राय है कि यह एक हफ्ते की अंतरिम जमानत देने के लिए एक सही मामला है।
जानकारी के अनुसार उन्हें इन शर्तों पर जमानत दी गई है कि वह 1 लाख रुपये का निजी बॉन्ड और उतनी ही रकम की जमानत देंगे। उनके साथ दो पुलिस अधिकारी रहेंगे और वह उसी घर या अस्पताल में रहेंगे जहां उनके पिता हैं, जिसका पता दिया जाएगा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही वह सिर्फ एक मोबाइल नंबर इस्तेमाल करेंगे जो हमेशा चालू रहेगा। कोर्ट ने साफ किया कि वह किसी भी गवाह से संपर्क करने या उसे प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। परिवार के करीबी सदस्यों के अलावा कोई भी गैर-जरूरी मुलाकात नहीं होगी। इसका खर्च NIA उठाएगी।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
जम्मू-कश्मीर की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here