राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल 2 कांस्टेबल सहित 4 कर्मचारी बर्खास्त

Edited By Neetu Bala, Updated: 08 Jun, 2024 07:24 PM

4 employees including 2 constables were dismissed for being involved in

शनिवार को 4 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, जिनमें पुलिस विभाग के 2 कॉन्स्टेबल, शिक्षा विभाग का 1 शिक्षक और जल शक्ति विभाग का 1 कर्मचारी शामिल है।

जम्मू/श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर सरकार ने शनिवार को 4 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, जिनमें पुलिस विभाग के 2 कॉन्स्टेबल, शिक्षा विभाग का 1 शिक्षक और जल शक्ति विभाग (सहायक लाइनमैन) का 1 कर्मचारी शामिल है। इन कर्मचारियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए बर्खास्त किया गया है। इन कर्मचारियों की गतिविधियां कानून प्रवर्तन और खुफिया एजैंसियों के प्रतिकूल संज्ञान में आई थीं, क्योंकि उन्होंने पाया कि वे राज्य के हितों के लिए हानिकारक गतिविधियों (आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों) में शामिल थे।

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पुलिस विभाग में चयन ग्रेड कांस्टेबल अब्दुल रहमान डार पुत्र सोना उल्लाह डार, निवासी लारमूह, त्राल, जिला पुलवामा न केवल आतंकवादियों को डिलीवरी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवैध हथियार और गोला-बारूद ले जाने के अपराध में शामिल था, बल्कि पुलिस बल का सदस्य होने का अनुचित और आपराधिक लाभ उठाते हुए उन्हें छद्म वर्दी का कपड़ा और अन्य सामग्री भी उपलब्ध करा रहा था।

जम्मू-कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल गुलाम रसूल भट पुत्र जावेद हैदर भट निवासी लालगाम, त्राल, जिला पुलवामा भी आतंकवादियों को डिलीवरी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवैध हथियार और गोला-बारूद ले जाने के अपराध में शामिल है। वह लंबे समय से आतंकवादियों को गोला-बारूद और हथियार की आपूर्ति कर रहा था। वह ओ.जी.डब्ल्यू. के एक नैटवर्क के माध्यम से आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा हुआ था, जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों के इशारे पर काम कर रहे थे।

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शिक्षा विभाग में शिक्षक शबीर अहमद वानी पुत्र मोहम्मद अशरफ वानी बुंगम, दमहाल हंजीपोरा, जिला कुलगाम, जमात-ए-इस्लाम (जे.ई.आई.) का सक्रिय सदस्य रहा है, जो एक प्रतिबंधित अलगाववादी संघ है, जिसका आतंकवादी संगठन के साथ ठोस संबंध है। शबीर ने जे.ई.आई. को मजबूत करने और जे.ई.आई. समर्थकों के बीच लोगों का नैटवर्क बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2016 के अशांति के दौरान डी.एच. पोरा में दंगा और हिंसा भड़काने वाली भीड़ की गैर-कानूनी सभा को उकसाने और नेतृत्व करने में उसकी प्रत्यक्ष संलिप्तता के कारण उसके खिलाफ कई एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं। वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों, विशेष रूप से एच.एम. का एक कट्टर ओ.जी.डब्ल्यू. बना हुआ है और उसके जुड़ाव ने कुलगाम और उसके आसपास आतंकवादी गतिविधियों में लगातार मदद की है।

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इसी प्रकार जल शक्ति विभाग में लाइनमैन अनायतुल्ला शाह पीरजादा पुत्र अब्दुल राशिद शाह पीरजादा निवासी वाटरगाम, रफियाबाद, जिला बारामूला, प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल-बद्र मुजाहिदीन का एक आतंकवादी सहयोगी/ओ.जी.डब्ल्यू. है, जिसने आतंकवादियों के एजैंडे का समर्थन करने के लिए कई तरह से गुप्त रूप से काम किया है। उसका यूसुफ बलूच और तमीम जैसे खूंखार आतंकवादियों से सीधा संबंध था, जो कश्मीर में अलग-अलग समय पर सक्रिय अल-बद्र मुजाहिदीन के कमांडर थे। वह पाकिस्तान में स्थित अल-बद्र मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ संवाद करने वाले सैटेलाइट फोन, हैंड ग्रेनेड आदि की बरामदगी से संबंधित विभिन्न एफ.आई.आर. में शामिल रहा है। सरकार ने इन राष्ट्र विरोधी तत्वों के प्रति जीरो टॉलरैंस की नीति अपनाई है जो सरकारी सेवा में होने का फायदा उठा रहे हैं।
 

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