Punjab के 2 निवासियों को अदालत ने सुनाई सख्त सजा, बड़े मामले में हुए थे गिरफ्तार

Edited By Neetu Bala, Updated: 04 Oct, 2025 02:23 PM

jammu court sentences two punjab residents to severe punishment

एक बड़े मामले की जांच के बाद आरोपियों को अदालत ने सजा सुनाई है।

जम्मू  (निश्चय) : नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) जम्मू द्वारा चरस से जुड़े एक बड़े मामले की जांच के बाद आरोपियों को अदालत ने सजा सुनाई है। अकसर देखा गया है कि पुलिस व NCB द्वारा मादक पदार्थ तस्करों को नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया जाता है परन्तु मामला ढीला होने के कारण आरोपी जमानत लेने में कामयाब हो जाते हैं परन्तु NCB द्वारा वर्ष 2020 में 14.660 किलो चरस सहित गिरफ्तार किए गए आरोपियों के मामले में न्यायालय ने सुनवाई के दौरान साक्ष्य व गवाहों के बयानों के मद्देनजर गिरफ्तार पंजाब निवासी 2 आरोपियों हरजीत सिंह व राजकुमार पर आरोप सिद्ध होने पर आरोपियों को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार 15 अगस्त 2020 को NCB को सूचना मिली थी कि 2 तस्कर हरजीत सिंह निवासी हरदेव नगर, जालंधर, पंजाब व राज कुमार निवासी करतारपुर, जालंधर ट्रक नं. पी.बी.08बी.वी./9981 में नशे की एक बड़ी खेप लेकर श्रीनगर से पंजाब की तरफ जा रहे हैं। सूचना के आधार पर NCB की टीम ने 16 अगस्त 2020 को मांसर मोड़, सांबा के पास नाका लगाकर वाहनों की जांच शुरू की। सुबह लगभग साढ़े 5 बजे के करीब ट्रक को काबू कर चालक राजकुमार व सहचालक हरजीत से पूछताछ की गई। ट्रक की जांच के दौरान टूलबाक्स, ईंधन टैंक से बंधी एक बाल्टी व एयर सिलैंडर से चरस के 15 पैकेट बरामद गए गए। नारकोटिक्स डिटैक्शन किट से जांच करने पर उसमें मौजूद सामग्री के चरस होने की पुष्टि के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 

एन.सी.बी. के अनुसार बरामद चरस 14.660 किलो थी। आरोपियों के ट्रक को भी जब्त कर लिया गया। एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 67 के तहत दोनों आरोपियों के ब्यान दर्ज किए गए जिसमें उन्होंने माना कि वह तस्करी कर रहे थे और यह नशे की खेप उन्हें बिजबिहारा,आनंतनाग निवासी गुलाम मोही-उद-दीन ने डिलिवरी के लिए सौंपी थी। जांच में कॉल डिटेल रिकार्ड के माध्यम से अन्य संदिग्धों की संलिप्ता का भी NCB को पता चला, जो बड़े पैमाने पर नशा तस्करी नैटवर्क का संकेत है।

साक्ष्य, बरामदगी, गवाहों के ब्यान व फोरैंसिक पुष्टिकरण के आधार पर न्यायालय ने सुनाया फैसला

मामले की जांच के बाद अदालत में सुनवाई के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सांबा आर.एन. वातल ने विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र सिह चाढ़क के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष के साथ हरजीत सिंह और राजकुमार को एन.डी.पी.एस. अधिनियम 8, 20 व 60 एन.डी.पी.एस. एक्ट,1985 का दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य, जिसमें जब्ती, गवाहों के ब्यान, फोरैंसिक पुष्टिकरण और स्वैछिक ब्यान शामिल हैं, ने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। अदालत ने कहा कि इतनी मात्रा में व्यावसायिक तस्करी अभियुक्तों की आपराधिक मानसिकता को दर्शाती है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए एन.डी.पी.एस. अधिनियम की कठोर धाराओं के तहत कठोर कारावास और जुर्माने की सजा के आदेश दिए हैं।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

जम्मू-कश्मीर की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!