माता वैष्णो देवी भगदड़ मामले को लेकर अहम खबर, HighCourt ने सुनाया यह फैसला

Edited By Sunita sarangal, Updated: 21 Feb, 2025 04:15 PM

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इस घटना में 12 लोगों की मौत भी हो गई थी जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए थे।

जम्मू डेस्क : जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने माता वैष्णो देवी भवन में हुई भगदड़ के मामले में आदेश जारी किए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल 2025 को रखी गई है।

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जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट में 3 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए दायर की गई याचिका पर अंतिम फैसला 22 अप्रैल को सुनाना तय किया है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने जम्मू-कश्मीर सरकार पर कोर्ट के आदेशों को न मानने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक जांच कमेटी की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस एक्शन लिया है।

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याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए कि हाईकोर्ट ने सरकार को अक्तूबर 2024 को हलफनामा दायर करने को कहा था। साथ ही जांच कमेटी के अध्यक्ष को भी कोर्ट में बयान दर्ज कराने को कहा था लेकिन अभी तक न तो कोई हलफनामा दिया गया है और न जांच कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है।

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गौरतलब है कि 31 दिसंबर, 2021 और 1 जनवरी, 2022 की दरमियानी रात को माता वैष्णो देवी भवन में आए श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई थी। इस घटना में 12 लोगों की मौत भी हो गई थी जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए थे।

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