Edited By Sunita sarangal, Updated: 25 Mar, 2025 06:00 PM

इस पॉलिसी के लागू होने के बाद शराब व बीयर के रेट बढ़ जाएंगे। इससे पियक्कड़ों के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं।
जम्मू डेस्क : जम्मू-कश्मीर में शराब के शौकीनों को झटका लगने वाला है। एक अप्रैल से नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने जा रही है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद शराब व बीयर के रेट बढ़ जाएंगे। इससे पियक्कड़ों के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं।
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जानकारी के अनुसार जम्मू-कश्मीर में एक अपैल से नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने वाली है। इस पॉलिसी के तहत शराब व बीयर पर लगने वाला टैक्स बढ़ जाएगा साथ ही शराब बेचने के लाइसेंस की फीस में बढ़ौतरी होगी।
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सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शराब व बीयर के रेटों में 5% की बढ़ौतरी होने की संभावना है। साथ ही दुकान खोलने के लिए ऑनलाइन नीलामी में पहले रजिस्ट्रेशन फीस 50 हजार लगती थी लेकिन अब उसे बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है। इन रेटों में बढ़ौतरी होने के बाद शराब व बीयर के रेट भी बढ़ जाएंगे।
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इस नई एक्साइज पॉलिसी में यह भी दर्ज किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष के कम है तो उसे शराब देने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही निर्धारित रेट से ज्यादा दाम लगाने पर भी कार्रवाई होगी। पहली बार पकड़े जाने पर 40 हजार, दूसरी बार पकड़े जाने पर 75 हजार और ऐसे ही जुर्माना बढ़ता जाएगा। इसके अलावा अगर चौथी बार भी शराब के दाम ज्यादा लगाते हुए कोई पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
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