Edited By VANSH Sharma, Updated: 02 Dec, 2025 04:42 PM

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिए जम्मू पुलिस, साउथ जोन ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है।
जम्मू (तनवीर सिंह): सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिए जम्मू पुलिस, साउथ जोन ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। पुलिस थाना बहू किला ने किरायेदार सत्यापन नियमों का उल्लंघन करने पर एक मकान मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की है।
पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मकान मालिक ने अपने घर में किरायेदारों (पेइंग गेस्ट) को बिना अनिवार्य पुलिस सत्यापन करवाए रहने की अनुमति दी है। जिला मजिस्ट्रेट जम्मू द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, किसी भी मकान मालिक के लिए किरायेदार को रहने से पहले पुलिस स्टेशन में उनका सत्यापन करवाना अनिवार्य है।
जांच के दौरान पता चला कि आरोपी विपेन गुप्ता, पुत्र स्वर्गीय वेद प्रकाश गुप्ता, निवासी हाउस नंबर 8, जगन्नाथ एन्क्लेव, त्रिकुटा नगर, जम्मू, ने अपने पेइंग गेस्ट “एम/एस गुरुजी होम”, हाउस नंबर 242, लेन नंबर 2, आदर्श कॉलोनी, त्रिकुटा नगर में कई लोगों को बिना पुलिस सत्यापन के ठहराया हुआ था।
इस गंभीर लापरवाही को ध्यान में रखते हुए बहू किला थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल, मामले की जांच जारी है।
जम्मू पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किरायेदार सत्यापन आदेशों का सख्ती से पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू जिला पुलिस ने कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा और शांति बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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