Edited By Neetu Bala, Updated: 20 Oct, 2024 05:57 PM
जुलाई 2007 में, कश्मीर के हंदवाड़ा की कक्षा 8 की छात्रा तबिंदा पर चार लोगों ने उस समय क्रूर हमला किया, जब वह स्कूल से घर लौट रही थी।
श्रीनगर( मीर आफताब) : हाल ही में श्रीनगर उच्च न्यायालय द्वारा तबिंदा गनी के संबंध में दिए गए निर्णय के बाद, चार आरोपियों की मृत्युदंड की सजा को घटाकर पच्चीस वर्ष कर दिया गया है, तबिंदा गनी के परिवार के सदस्यों ने रविवार को कहा कि वे इस निर्णय से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि वे निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेंगे और अपनी बेटी के लिए न्याय मांगेंगे।
जुलाई 2007 में, कश्मीर के हंदवाड़ा की कक्षा 8 की छात्रा तबिंदा पर चार लोगों ने उस समय क्रूर हमला किया, जब वह स्कूल से घर लौट रही थी। इस जघन्य अपराध ने घाटी में व्यापक विरोध और आक्रोश को जन्म दिया, जो लोगों की पीड़ा और चिंता को दर्शाता है।
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आरोपियों की पहचान सादिक मीर उर्फ सईदा चूर, अजहर मीर उर्फ बिल्ला, दोनों लंगेट के निवासी, पश्चिम बंगाल के जहांगीर अंसारी और राजस्थान के सुरेश कुमार के रूप में हुई।
प्रासंगिक रूप से कुपवाड़ा जिला न्यायालय ने 24 अप्रैल, 2015 को अपना फैसला सुनाते हुए सभी चार दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी।
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