Edited By Neetu Bala, Updated: 19 Feb, 2026 11:07 AM

यह कार्रवाई सक्षम न्यायालय द्वारा जारी आदेश के तहत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 (बी.एन.एस.एस. की धारा 85 के अनुरूप) के अंतर्गत आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद की गई।
राजौरी (शिवम) : जिले में कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के क्रम में राजौरी के दरहाल थाना पुलिस टीम ने गांव कुरहड़ कोटरंका में एक घोषित अपराधी की अचल संपत्ति बुधवार को कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्ति में गांव कुरहड़ निवासी घोषित अपराधी मोहम्मद शबीर उर्फ चिची पुत्र नजीर हुसैन की 01 कनाल और 05 मरला भूमि शामिल है। यह कार्रवाई सक्षम न्यायालय द्वारा जारी आदेश के तहत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 (बी.एन.एस.एस. की धारा 85 के अनुरूप) के अंतर्गत आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद की गई।
यह कार्रवाई घोषित अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाने तथा कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए राजौरी पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अधिकारियों ने बताया कि, मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई नियमानुसार जारी रहेगी।
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