Jammu Kashmir के लोगों के लिए Good News, 1 April से नहीं लगेगा यह Tax

Edited By Sunita sarangal, Updated: 31 Mar, 2025 12:13 PM

stamp duty becomes zero in jammu kashmir

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस नोटिफिकेशन को जारी करते हुए कहा कि यह छूट 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी।

जम्मू: जम्मू-कश्मीर सरकार ने खून का रिश्ता रखने वालों के बीच उपहार विलेख के माध्यम से संपत्ति ट्रांसफर पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी को माफ करने की नोटिफिकेशन जारी की है।

यह भी पढ़ेंः Kathua में फिर दिखे संदिग्ध, सुरक्षाबलों ने सील किया यह इलाका

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस नोटिफिकेशन को जारी करते हुए कहा कि यह छूट 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। अब्दुल्ला ने 7 मार्च को बजट दौरान अपने भाषण में रक्त संबंधियों के बीच संपत्ति ट्रांसफर पर स्टाम्प ड्यूटी माफ करने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य करीबी रिश्तेदारों के बीच संपत्ति के लेन-देन को सुव्यवस्थित करना और कानूनी विवादों को कम करना है।

यह भी पढ़ेंः Jammu के इस जिले में बदल रहे हालात, कभी था आतंकियों का दौर अब गूंज रहे जयकारे

वित्तीय विभाग के प्रमुख सचिव संतोष डी. वैद्य ने अधिसूचना में कहा कि स्टाम्प अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार जनहित में जरूरी समझते हुए खून के रिश्ते वाले संबंधियों के बीच उपहार विलेख के आधार पर संपत्ति ट्रांसफर पर स्टाम्प ड्यूटी को माफ करती है।

मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को प्रभावी बनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने वाले प्रमुख सचिव ने कहा कि रक्त संबंधियों में माता, पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, दादा, दादी, पोता और पोती शामिल हैं।

यह भी पढ़ेंः साजिशों से बाज नहीं आ रहा Pak, अब Jammu के इस जिले में मचा हड़कंप

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर इस नोटिफिकेशन को सांझा करते हुए कहा कि सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक अप्रैल से करीबी पारिवारिक सदस्यों के बीच इस तरह के भूमि ट्रांसफर पर जम्मू और कश्मीर में जीरो स्टांप ड्यूटी लगेगी। वर्तमान में इस तरह के लेनदेन के लिए स्टाम्प ड्यूटी 3 से 7 प्रतिशत तक लगती है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bangalore

Gujarat Titans

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!