Edited By Neetu Bala, Updated: 18 Nov, 2024 01:47 PM
नाबालिग बच्चों को दो या चार पहिया वाहन चलाने की अनुमति न दें, ऐसा न करने पर तीन साल की कैद और 25000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
श्रीनगर: श्रीनगर और कश्मीर घाटी के अन्य हिस्सों में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं के बीच यातायात पुलिस ग्रामीण ने अभिभावकों और वाहनों के मालिकों को चेतावनी दी है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को दो या चार पहिया वाहन चलाने की अनुमति न दें, ऐसा न करने पर तीन साल की कैद और 25000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
हाल के दिनों में, श्रीनगर और कश्मीर घाटी के अन्य हिस्सों में घातक सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने वाले कई नाबालिगों की मौत हो गई, जिसके बाद यातायात पुलिस ने कदम उठाए हैं। कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (यातायात-ग्रामीण) राजिंदर पाल सिंह ने कहा कि यातायात पुलिस ने अभिभावकों और वाहनों के मालिकों को निर्देश दिया कि वे अपने नाबालिग बच्चों को स्कूटर या चार पहिया वाहन चलाने की अनुमति न दें, ऐसा न करने पर तीन साल की कैद और 25000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
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गौरतलब है कि शनिवार को यातायात पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में श्रीनगर में दोपहिया वाहनों समेत 3000 से अधिक वाहनों को जब्त किया। यातायात पुलिस की ओर से जारी सलाह में कहा गया है कि सभी स्कूल अधिकारियों, निजी कोचिंग संस्थानों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे छात्रों या नाबालिग बच्चों को दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाने की अनुमति न दें, क्योंकि इस प्रवृत्ति ने अब तक कई कीमती जानें ली हैं और आगे और विनाश से बचने के लिए इस पर अंकुश लगाना होगा। सलाह में कहा गया,‘नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति देना एक गंभीर अपराध है और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 199 ए एम. वी.के तहत किशोर के अभिभावक या मोटर वाहन के मालिक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का आधार बनता है।' इसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए वाहनों का पंजीकरण 12 महीने की अवधि के लिए रद्द कर दिया जाएगा।
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