Edited By VANSH Sharma, Updated: 11 Jun, 2025 05:14 PM

जम्मू-कश्मीर के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के माता-पिता के लिए जरूरी खबर सामने आई है।
जम्मू डेस्क : जम्मू-कश्मीर के प्राईवेट स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के माता-पिता के लिए जरूरी खबर सामने आई है। जम्मू-कश्मीर के कई प्राइवेट स्कूलों द्वारा गैरकानूनी तरीके से एडमिशन फीस वसूलने की शिकायतें बच्चों के पेरेंट्स द्वारा लगातार सरकार को मिल रही हैं। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की फीस निर्धारण समिति (एफएफआरसी) ने एक नया सर्कुलर जारी किया है।
सर्कुलर में बताया गया है कि कई स्कूल अब भी एडमिशन फीस या उससे जुड़ी कोई और रकम अलग-अलग नामों से ले रहे हैं, जो जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा अधिनियम 2002 (संशोधित) का उल्लंघन है। कानून के अनुसार, कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी भी रूप में एडमिशन फीस नहीं ले सकता।
एफएफआरसी ने चेतावनी दी है कि यह एक अवैध काम है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई स्कूल फीस लेने के बाद पक्की रसीद भी नहीं दे रहे हैं और बैंक के बाहर कैश में पैसे लेकर लेनदेन छुपा रहे हैं।
इस पर रोक लगाने के लिए एफएफआरसी ने अभिभावकों और छात्रों से अपील की है कि अगर किसी स्कूल द्वारा एडमिशन फीस मांगी जाए, तो वे इसकी जानकारी तुरंत एफएफआरसी को दें। शिकायत करने के लिए ईमेल chairmanffrc@gmail.com और टेलीफोन नंबर (0194-4034841 / 0191-2956990) उपलब्ध हैं। शिकायत करने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
एफएफआरसी के चेयरपर्सन जस्टिस सुनील हाली ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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