Edited By Neetu Bala, Updated: 19 Jul, 2024 04:58 PM
परमार को यह जुर्मा दो सप्ताह के भीतर अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं।
जम्मू: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल और अन्य वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ ‘शरारतपूर्ण व महत्वहीन’याचिका दायर करने पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की जम्मू पीठ ने एक पूर्व आईएएस अधिकारी को एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जोकि उन्हें दो सप्ताह के भीतर अदा करना होगा। बता दें कि यह आदेश भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी कुमार रणछोड़भाई परमार के खिलाफ दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है ताकि भविष्य में कोई ऐसी याचिका दौबारा दायर न करे। परमार को यह जुर्मा दो सप्ताह के भीतर अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं।
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गौरतलब है कि अधिकरण के न्यायिक सदस्य राजिंदर डोगरा ने 16 जुलाई के आदेश में कहा है कि परमार ने द्वारा अपनी सेवा के संबंध में दायर याचिका केवल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य नौकरशाहों को ‘परेशान’ करने के लिए लगाई थी। राजिंदर डोगरा ने आदेश में यह भी कहा कि यह परमार की सेवा से संबंधित मामला था जिसमें राज्य सरकारों को निशाना बनाने के बजाय सिन्हा व अन्य प्राधिकारियों को निशाना बनाया गया।
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